How to Apply for RNI Registration – 7 Essential Steps You Must Know: भारत में समाचार पत्र (Newspaper), पत्रिका (Magazine), या कोई भी आवधिक प्रकाशन (Periodical) शुरू करना एक अत्यंत ही गौरवशाली और जिम्मेदारी भरा कार्य है। यदि आप भी मीडिया और प्रकाशन उद्योग (Publishing Industry) में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए RNI REGISTRATION प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण और पहला कानूनी कदम है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अंतर्गत काम करने वाले प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (Office of Press Registrar General of India – PRGI / RNI) के माध्यम से यह पंजीयन प्रक्रिया संचालित की जाती है। प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (Press & Registration of Periodicals Act, 2023 – PRP Act) के तहत भारत में किसी भी प्रिंट मीडिया को कानूनी मान्यता, कॉपीराइट सुरक्षा (Copyright Protection), और सरकारी विज्ञापनों का लाभ प्राप्त करने के लिए RNI REGISTRATION कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। प्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal) के माध्यम से अब यह पूरी प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटल, त्वरित, और अत्यंत पारदर्शी हो चुकी है। इस विस्तृत गाइड में हम RNI REGISTRATION से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, चरण-दर-चरण ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step Online Process), आवश्यक दस्तावेज (Required Documents), शुल्क (Fee Structure) और महत्वपूर्ण नियमों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे।
विषय सूची (Table of Contents)
- RNI REGISTRATION क्या है? (What is RNI Registration?)
- RNI REGISTRATION के मुख्य उद्देश्य और लाभ (Key Objectives and Benefits)
- RNI REGISTRATION के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- RNI REGISTRATION प्रक्रिया हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for)
- प्रेस सेवा पोर्टल और तीन मुख्य भूमिकाएं (Press Sewa Portal and Three Main Roles)
- RNI REGISTRATION की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
- प्रथम अंक प्रकाशन और समय सीमा के नियम (First Issue Publication & Timeline Rules)
- RNI REGISTRATION में लगने वाला समय और शुल्क (Time and Fee Structure)
- RNI REGISTRATION के बाद वार्षिक अनुपालन (Post-Registration Annual Compliance)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – 20 FAQs)

RNI REGISTRATION क्या है? (What is RNI Registration?)
RNI REGISTRATION वह आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया है जिसके तहत भारत में प्रकाशित होने वाले किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, साप्ताहिकी (Weekly), पाक्षिक (Fortnightly), या मासिक (Monthly) आवधिक प्रकाशन को कानूनी पहचान और पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) प्रदान किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (PRP Act, 2023) के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (Press Registrar General of India – PRGI), जिसे पहले RNI (Registrar of Newspapers for India) कहा जाता था, इस संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। RNI REGISTRATION के बिना कोई भी प्रकाशक (Publisher) अपने समाचार पत्र या पत्रिका का मुद्रण (Printing) और वितरण (Distribution) व्यापारिक या सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता। यह पंजीकरण आपके द्वारा चुने गए शीर्षक (Title) को अनूठा (Unique) सुरक्षा कवच देता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था आपके पंजीकृत नाम का दुरुपयोग न कर सके।
RNI REGISTRATION के मुख्य उद्देश्य और लाभ (Key Objectives and Benefits of RNI Registration)
RNI REGISTRATION (RNI Registration) केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह मीडिया उद्योग में आपके ब्रांड को अपार साख (Credibility) और व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।
- कानूनी मान्यता (Legal Recognition): पंजीकरण मिलने के बाद आपका समाचार पत्र या पत्रिका देश के कानूनों के अनुसार पूर्णतः वैध और प्रामाणिक मानी जाती है।
- शीर्षक की सुरक्षा (Title Protection): RNI REGISTRATION (RNI Registration) कराने से आपके प्रकाशन के नाम का एक्सक्लूसिव अधिकार आपको मिल जाता है, जिससे कोई अन्य प्रकाशक आपके ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं कर पाता।
- शासकीय विज्ञापनों एवं पैनलबद्धता हेतु अहर्ता (Eligibility for Government Ads & Empanelment): केंद्रीय संचार ब्यूरो (Central Bureau of Communication – CBC) के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालयों से आधिकारिक विज्ञापन (Official Advertisements) प्राप्त करने तथा सरकारी पैनल में शामिल होने के लिए वैध RNI REGISTRATION संख्या का होना पूर्णतः आवश्यक है।
- डाक और लॉजिस्टिक्स रियायतें (Postal & Logistics Concession): पंजीकृत आवधिक पत्रिकाओं को भारतीय डाक विभाग द्वारा रियायती डाक दरों (Concessional Postal Rates) पर अपने पाठकों तक पत्रिकाएं भेजने की विशेष सुविधा मिलती है।
- बैंक खाता और वित्तीय लेनदेन (Bank Account and Financial Transactions): प्रकाशन के नाम पर अलग बैंक खाता खोलने, जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) लेने और व्यावसायिक अनुबंध करने के लिए RNI प्रमाण पत्र मुख्य दस्तावेज का कार्य करता है।
- पत्रकारों के लिए प्रेस मान्यता (Press Accreditation for Journalists): पंजीकृत समाचार पत्र के पत्रकारों और संवाददाताओं को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रेस कार्ड (Press Card) तथा प्रेस एक्रेडिटेशन प्राप्त करने में आसानी होती है।
RNI REGISTRATION के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for RNI Registration)
RNI REGISTRATION प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मूल योग्यताओं और शर्तों को पूरा करना होता है:
- आवेदक की राष्ट्रीयता (Nationality): आवेदन करने वाला मालिक (Owner) या प्रकाशक (Publisher) भारत का नागरिक होना चाहिए।
- व्यावसायिक संरचना (Business Structure): आवेदक एक व्यक्तिगत नागरिक (Individual), साझेदारी फर्म (Partnership Firm), कंपनी (Private Limited / Public Limited), एलएलपी (LLP), या पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी (Registered Trust/Society) हो सकता है।
- मुद्रणालय के साथ अनुबंध (Agreement with Printing Press): आवेदक के पास अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए या किसी पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस के साथ वैध मुद्रण अनुबंध (Printing Agreement) होना चाहिए।
- शीर्षक की विशिष्टता (Uniqueness of Title): प्रस्तावित शीर्षक (Proposed Title) किसी पूर्व पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिका के नाम से मेल नहीं खाना चाहिए और न ही किसी प्रतिबंधित शब्द का हिस्सा होना चाहिए।
RNI REGISTRATION प्रक्रिया हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for RNI Registration)
RNI REGISTRATION आवेदन को बिना किसी त्रुटि के जमा करने के लिए आपको सही और सत्यापित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं डिजिटल रूप में होने चाहिए।
RNI Registration आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत तालिका (Table of Required Documents)
| क्र. सं. (S.No.) | दस्तावेज श्रेणी (Document Category) | आवश्यक दस्तावेज (Required Documents) | विवरण / उद्देश्य (Description / Purpose) |
| 1 | मालिक/प्रकाशक पहचान प्रमाण (Owner/Publisher ID Proof) | आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी | पहचान एवं नागरिकता के सत्यापन हेतु |
| 2 | पते का प्रमाण (Address Proof) | बिजली बिल, किराएनामा (Rent Agreement), या संपत्ति पत्र | प्रकाशन कार्यालय का भौतिक पता सत्यापित करने हेतु |
| 3 | संस्थागत दस्तावेज (Entity Registration Docs) | COI, MOA/AOA, या Partnership Deed (यदि लागू हो) | कंपनी, फर्म या ट्रस्ट के नाम से आवेदन की स्थिति में |
| 4 | बोर्ड प्रस्ताव / प्राधिकरण पत्र (Board Resolution / Authorization Letter) | बोर्ड संकल्प पत्र या अधिकार पत्र | यदि संस्था किसी व्यक्ति को प्रकाशक के रूप में अधिकृत करती है |
| 5 | Printing Press संबंधी दस्तावेज (Printing Press Details) | प्रिंटर द्वारा आवेदन को ऑनलाइन स्वीकार किया जाना अनिवार्य है | प्रिंटिंग प्रेस PRGI द्वारा Approved होना जरुरी है |
| 6 | डिजिटल सिग्नेचर / ई-साइन (Digital Signature / e-Sign) | आधार ओटीपी आधारित ई-साइन (Aadhaar OTP e-Sign) | आवेदन की डिजिटल प्रामाणिकता हेतु |
प्रेस सेवा पोर्टल और तीन मुख्य भूमिकाएं (Press Sewa Portal and Three Main Roles)
नए प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम (PRP Act, 2023) के लागू होने के बाद, संपूर्ण RNI REGISTRATION प्रक्रिया को ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ (Press Sewa Portal – prgi.gov.in) पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चार अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं:
- मालिक (Owner Profile): वह व्यक्ति या संस्था जो समाचार पत्र/पत्रिका का वास्तविक स्वामित्व रखती है। स्वामी सबसे पहले पोर्टल पर अपना खाता बनाता है, शीर्षक का प्रस्ताव रखता है और प्रकाशक की नियुक्ति करता है।
- प्रकाशक (Publisher Profile): वह व्यक्ति जिसे मालिक द्वारा प्रकाशन के प्रबंधन हेतु नियुक्त किया जाता है (मालिक और प्रकाशक एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं)। प्रकाशक मुख्य पंजीकरण फॉर्म भरता है, दस्तावेज अपलोड करता है और मुद्रक का चयन करता है।
- संपादक (Editor Profile): प्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal) पर प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम (PRP Act, 2023) के तहत तीसरा मुख्य प्रोफ़ाइल संपादक प्रोफ़ाइल (Editor Profile) है। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र या पत्रिका की संपादकीय विषय-वस्तु (Editorial Content), समाचारों की सत्यता और कानूनी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होता है, तथा ओनर एवं पब्लिशर के साथ सम्बन्ध स्थापित करके पत्र /पत्रिका के लिए सम्पादकीय तथा समाचारो का नियमानुसार संपादन करता है।
- मुद्रक / प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका (Printer / Keeper Profile): वह व्यक्ति या प्रिंटिंग प्रेस मालिक जो प्रकाशन को छापने की जिम्मेदारी लेता है। मुद्रक को प्रेस सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके प्रकाशक के अनुरोध को स्वीकार (Accept) करना अनिवार्य होता है।
RNI REGISTRATION की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Process for RNI Registration)

RNI REGISTRATION प्रक्रिया को बहुत ही सरल और व्यवस्थित चरणों में विभाजित किया गया है। यदि आप सही क्रम का पालन करते हैं, तो आपका पंजीकरण बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा।
चरण 1: प्रेस सेवा पोर्टल पर स्वामी प्रोफ़ाइल बनाएं (Create Owner Profile on Press Sewa Portal)
सबसे पहले आधिकारिक प्रेस सेवा पोर्टल (prgi.gov.in) पर जाएं। ‘Sign Up as Owner’ पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र दर्ज करें। सत्यापन के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करके प्रोफ़ाइल सक्रिय करें।
चरण 2: शीर्षक हेतु आवेदन (Apply for Title)
मालिक (ower) के रूप में लॉग इन करने के बाद, REGISTRATION का पहला प्रमुख भाग शीर्षक (Title) है।
- आपको वरीयता क्रम में 1 से लेकर 5 संभावित शीर्षकों (Proposed Titles) की सूची दर्ज करनी होगी।
- Title का चयन करना महत्वपूर्ण कार्य है। गलत Title या Absured Title या Root Title या Restricted Title के आवेदन से Application Reject हो जाती है । इसलिए आपको सलाह दी जाती है की New Sense Marketing Services Pvt Ltd जैसी Media Consulting कंपनी से Consulting Services ले सकते हैं। उनका Mobile Number 9411229553 है। उनके Consulting Services को Google review और Facebook page पर अनेक लोगों ने सराहा है ।
- अपने प्रकाशन की भाषा (Language), आवधिकता (Periodicity – जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) और प्रकाशन के स्थान (Place of Publication) का चयन करें।
- प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय (PRGI) आपके आवेदनों की समीक्षा करेगा और उपलब्ध होने पर आपका शीर्षक स्वीकृत (Approve) कर देगा।
चरण 3: प्रकाशक की नियुक्ति (Appoint the Publisher)
स्वामी (Owner) को पोर्टल के डैशबोर्ड के माध्यम से प्रकाशक (Publisher) को आमंत्रित करना होता है। प्रकाशक को एक ऑनलाइन आमंत्रण प्राप्त होगा। यदि स्वामी और प्रकाशक एक ही व्यक्ति हैं, तब अलग से Publisher प्रोफाइल बनाने की जरुरत नहीं है।
चरण 4: मुख्य पंजीकरण आवेदन फॉर्म भरना (Fill Main Registration Application Form)
प्रकाशक अपने खाते से लॉग इन करके RNI REGISTRATION (RNI Registration) का मुख्य आवेदन पत्र भरता है। इसमें प्रकाशन की विस्तृत जानकारी, संपादकीय बोर्ड के विवरण, स्वामित्व संरचना (Ownership Structure), कार्यालय का पता और प्रयुक्त प्रिंटिंग प्रेस का विवरण भरा जाता है।
चरण 5: मुद्रक का नामांकन एवं स्वीकृति (Nominate and Accept Printer)
प्रकाशक पोर्टल पर पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेसों की सूची में से अपने मुद्रक (Printer) का चयन करता है। इसके बाद मुद्रक अपने ‘Printer Profile’ में लॉग इन करके इस नामांकन को डिजिटल रूप से स्वीकार (Accept) करता है। जब तक मुद्रक इसे स्वीकार नहीं करता, आवेदन आगे नहीं बढ़ता।
चरण 6: दस्तावेज अपलोड और ई-हस्ताक्षर (Upload Documents and e-Sign Declaration)
सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करें। इसके बाद आधार ओटीपी आधारित ई-साइन (e-Sign) के माध्यम से घोषणा पत्र (Form-I Declaration) पर डिजिटल हस्ताक्षर करें।
चरण 7: सरकारी शुल्क का भुगतान (Payment of Prescribed Fee)
प्रेस सेवा पोर्टल में भारतकोश (Bharatkosh) पेमेंट गेटवे एकीकृत है। निर्धारित शुल्क (सामान्यतः ₹1,000/-) का ऑनलाइन भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद आपको एक 10-अंकों का यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (Application Reference Number – ARN) प्राप्त होगा।
सफलतापूर्वक सत्यापन पूर्ण होने पर आपको क्यूआर कोड से सुसज्जित डिजिटल RNI पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे आप पोर्टल से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं।
RNI REGISTRATION के बाद वार्षिक अनुपालन (Post-Registration Annual Compliance)
RNI REGISTRATION प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है; इसके कानूनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकाशक को नियमित अनुपालन का ध्यान रखना अनिवार्य होता है।
- वार्षिक विवरण जमा करना (Filing of Annual Statement – Form II): प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रकाशक को 31 मई से पहले प्रेस सेवा पोर्टल पर अपनी पत्रिका या समाचार पत्र का वार्षिक विवरण (Annual Statement) ऑनलाइन दाखिल करना होता है।
- प्रसार संख्या सत्यापन (Circulation Verification): यदि आपके समाचार पत्र की दैनिक प्रसार संख्या 2000 प्रतियों से अधिक है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या RNI पैनलबद्ध सीए द्वारा सत्यापित प्रसार प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रकाशन में परिवर्तन की सूचना (Notice of Changes): यदि आपके प्रकाशन के पते, मुद्रणालय, आवधिकता या स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है, तो इसके लिए संशोधन आवेदन (Revision Application) तुरंत पोर्टल पर जमा करना आवश्यक है।
- लगातार दो वर्ष चूक पर कार्रवाई: यदि कोई प्रकाशक लगातार दो वर्षों तक वार्षिक विवरण दाखिल नहीं करता है, तो अधिनियम के अनुसार उसका RNI REGISTRATION Defunct, or Suspend, or Cancelled किया जा सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत के समृद्ध लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया परिदृश्य में अपना समाचार पत्र या पत्रिका शुरू करना एक अत्यंत ही प्रेरणादायक और सम्मानजनक यात्रा है। RNI REGISTRATION इस यात्रा का सबसे मजबूत कानूनी आधार है जो आपके प्रकाशन को आधिकारिक पहचान, प्रामाणिकता और व्यापक अधिकार प्रदान करता है। डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टल के आने से अब RNI REGISTRATION की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और समय की बचत करने वाली बन चुकी है।
अपने पत्रकारीय सपनों को साकार करने के लिए आज ही RNI REGISTRATION की दिशा में कदम बढ़ाएं और देश के जिम्मेदार मीडिया परिदृश्य का हिस्सा बनें!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – 18 FAQs)
Q1. RNI REGISTRATION (RNI Registration) क्या होता है?
उत्तर: RNI (Registrar Newspaper of India) REGISTRATION भारत में किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या आवधिक प्रकाशन को छापने और बेचने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक कानूनी मंजूरी है। (Note: PRGI is now a new name for RNI)
Note: RNI Regiatration के क्षेत्र में Top Level की Consulting कंपनी – New Sense Marketing Services Pvt Ltd कंपनी Media Consulting Services के लिए Top level कंपनी है जो अधिकतर लोग Suggest कर रहे हैं।
Q2. RNI का पूरा नाम क्या है? (What is the full form of RNI?)
उत्तर: RNI का फुल फॉर्म Registrar of Newspapers for India (भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार) है, जिसे अब नए कानून के तहत Office of Press Registrar General of India (PRGI) कहा जाता है।
Q3. क्या बिना RNI REGISTRATION के पत्रिका या अखबार छापा जा सकता है?
उत्तर: जी नहीं, भारत में बिना वैध RNI REGISTRATION (RNI Registration) के कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका व्यावसायिक या सार्वजनिक रूप से छापना और बेचना गैर-कानूनी है।
Q4. RNI REGISTRATION की प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
उत्तर: RNI REGISTRATION (RNI Registration) की पूरी प्रक्रिया अब प्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal – prgi.gov.in) के माध्यम से 100% ऑनलाइन संपादित की जाती है।
Q5. RNI REGISTRATION कराने में कितना सरकारी शुल्क लगता है?
उत्तर: प्रेस सेवा पोर्टल पर RNI पंजीकरण आवेदन जमा करने के लिए ₹1,000/- का सरकारी शुल्क निर्धारित है, जिसका भुगतान भारतकोश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Q6. RNI REGISTRATION प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: संपूर्ण RNI REGISTRATION (RNI Registration) प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 4 महीने का समय लगता है, जो आपके दस्तावेजों की सटीकता और सत्यापन पर निर्भर करता है।
Q7. एक बार में कितने शीर्षक (Titles) का प्रस्ताव दिया जा सकता है?
उत्तर: आप RNI REGISTRATION (RNI Registration) आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 5 संभावित शीर्षकों का विकल्प दे सकते हैं।
Q8. क्या कोई एक ही व्यक्ति मालिक और प्रकाशक दोनों बन सकता है?
उत्तर: हां बिल्कुल! एक ही व्यक्ति अपने RNI REGISTRATION (RNI Registration) आवेदन में मालिक (Owner) और प्रकाशक (Publisher) दोनों की भूमिका निभा सकता है।
Q9. घोषणा (Declaration) के बाद पहला अंक (First Issue) कब प्रकाशित करना होता है?
उत्तर: 90 दिनों के भीतर प्रथम अंक छपना अनिवार्य है।
Q10. प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रिंटिंग प्रेस की क्या भूमिका होती है?
उत्तर: मुद्रक (Printer) को पोर्टल पर अपना प्रोफ़ाइल बनाकर प्रकाशक द्वारा भेजे गए नामांकन अनुरोध को स्वीकार (Accept) करना होता है।
Q11. RNI REGISTRATION के लिए कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: मुख्य रूप से आधार/पैन कार्ड, पते का प्रमाण, कंपनी गठन दस्तावेज (यदि लागू हो), Share Certificate Authority Letter and Affidavit आवश्यक है।
Q12. वार्षिक विवरण (Annual Statement) कब जमा करना होता है?
उत्तर: प्रत्येक पंजीकृत प्रकाशक को हर साल 31 मई से पहले प्रेस सेवा पोर्टल पर वित्तीय वर्ष का वार्षिक विवरण (Form-II) ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
Q13. RNI/PRGI Registration का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होता है?
उत्तर: सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद Press Sewa Portal पर क्यूआर कोड युक्त डिजिटल सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसे सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
Q14. RNI REGISTRATION प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) कितने समय की होती है?
उत्तर: जब तक प्रकाशन चालू रहता है और आप सभी वार्षिक अनुपालनों का पालन करते रहते हैं, तब तक RNI REGISTRATION (RNI Registration) आजीवन वैध रहता है।
Q15. क्या RNI REGISTRATION मिलने के बाद सरकारी विज्ञापन मिलते हैं?
उत्तर: हां, RNI पंजीकरण के बाद आपका समाचार पत्र या पत्रिका केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) तथा राज्य सरकारों के विज्ञापनों हेतु आवेदन करने के योग्य हो जाती है।
Q16. यदि हमारा प्रस्तावित शीर्षक खारिज (Reject) हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: यदि आपके द्वारा भेजे गए सभी नाम खारिज हो जाते हैं, तो आप नए अद्वितीय नामों की सूची तैयार कर प्रेस सेवा पोर्टल पर पुनः शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q17. क्या किसी संस्था या कंपनी के नाम पर RNI REGISTRATION लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से भी RNI REGISTRATION (RNI Registration) कराया जा सकता है।
Q18. RNI REGISTRATION में संशोधन (Revision) कैसे कराया जाता है?
उत्तर: यदि आपको अखबार का पता, संपादक, मुद्रक या आवधिकता बदलनी है, तो आप प्रेस सेवा पोर्टल पर ही संशोधन फॉर्म (Revision Application) भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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Disclaimer
Disclaimer: This article is intended for general educational and informational purposes only. It does not constitute legal advice, government advice, or a guarantee of approval or registration. The requirements and procedures relating to newspaper and periodical registration may change from time to time.
The actual procedure applicable to a particular newspaper will depend on its individual facts, registration status and the rules and instructions applicable at the time of application. Publishers should verify the latest information from the official Press Registrar General of India (PRGI) / Press Sewa Portal or obtain appropriate professional advice before submitting an application.
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